हरियाणा में अनुबंधित महिला कर्मचारियों को लगी मौज, अब साल में 10 नहीं, 22 दिन का मिलेगा अवकाश
punjabkesari.in Wednesday, Jul 29, 2026 - 05:54 PM (IST)
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : हरियाणा सरकार ने महिला संविदा (अनुबंधित) कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए अतिरिक्त कैजुअल लीव (सीएल) का दायरा बढ़ा दिया है। अब पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को प्रत्येक माह एक अतिरिक्त कैजुअल लीव मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा एक कैलेंडर वर्ष में 22 दिन होगी। इससे पहले यह सीमा 10 दिन प्रतिवर्ष निर्धारित थी।
उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि यह निर्णय मुख्य सचिव, मानव संसाधन-थ्री शाखा द्वारा 4 जुलाई 2025 को जारी परिपत्र के अनुरूप लागू किया गया है। नए निर्देशों का लाभ उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिला संविदा कर्मचारियों को मिलेगा।
इन महिला कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
आदेश के अनुसार महिला एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, प्रयोगशाला परिचारक, पुस्तकालय परिचारक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी सहित अन्य पात्र संविदा महिला कर्मियों को यह सुविधा प्रदान की जाएगी। यह व्यवस्था समय-समय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी रहेगी।
सभी सरकारी कॉलेजों को भेजे गए निर्देश
महानिदेशक कार्यालय ने आदेश की प्रतियां प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के कमांडिंग अधिकारियों, जिला एवं उपमंडल पुस्तकालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों तथा विभाग के सभी शाखा अधिकारियों को भेजते हुए तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
महिला कर्मचारियों को मिलेगा बेहतर कार्य-जीवन संतुलन
सरकार के इस फैसले से उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों महिला संविदा कर्मचारियों को कार्यस्थल और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी। माना जा रहा है कि यह निर्णय महिला कर्मचारियों के लिए अधिक संवेदनशील और अनुकूल कार्य वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
