पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल की बेटी रोशनी बिश्नोई को भगोड़ा घोषित करने के मामले में 10 नवंबर को होगी अदालत में सुनवाई
punjabkesari.in Monday, Oct 12, 2026 - 08:07 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): सेक्टर-14 थाना क्षेत्र में प्लॉट के दस्तावेज से छेड़छाड़ के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की बेटी रोशनी बिश्नोई को भगोड़ा घोषित करने के मामले में 10 नवंबर को अदालत सुनवाई करेगी। इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सचिन कुमार सिंह की अदालत में चल रही है। पिछली तारीख पर हुई सुनवाई में एसआईटी की तरफ से बताया गया कि रोशनी बिश्नोई को पेश होने का सार्वजनिक नोटिस उनके पते और कोर्ट परिसर में चस्पा किया जा चुका है। अदालत ने इससे पहले हुई मामले की सुनवाई में माना था कि रोशनी बिश्नोई अदालत में पेश नहीं हो रही है। इसके बाद अदालत ने भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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6 अक्तूबर को मामले की हुई सुनवाई के दौरान रोशनी बिश्नोई के खिलाफ जारी उद्घोषणा की तामील के संबंध में बयान दर्ज कराने वाले निष्पादक अधिकारी एएसआई संजय अस्वस्थ होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके। उनका चिकित्सा प्रमाणपत्र अदालत की फाइल पर रख दिया गया है। नायब कोर्ट ने टेलीफोन के माध्यम से पुष्टि की कि उद्घोषणा नोटिस 29 सितंबर 2026 को संबंधित स्थान पर चस्पा कर दिया गया था। इस संबंध में एसआईटी हिसार के इंस्पेक्टर राज करण ने भी पुष्टि की है।
मामले में एसआईटी हिसार के इंस्पेक्टर राज करण की ओर से आरोपी अनूप बिश्नोई और रोशनी बिश्नोई के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट रद्द करने के लिए आवेदन दिया गया है। इसके अलावा रोशनी बिश्नोई की ओर से सीआरपीसी की धारा 82 के तहत शुरू की गई उद्घोषणा की कार्रवाई को वापस लेने या रद्द करने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई है। 10 नवंबर 2026 को एसआईटी के तत्कालीन प्रमुख एवं पंचकूला स्थित स्टेट क्राइम ब्रांच के एसपी सिद्धार्थ की ओर से दाखिल लिखित स्पष्टीकरण पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही गिरफ्तारी वारंट रद्द करने और भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया पर कार्रवाई वापस लेने संबंधी अर्जियों पर सुनवाई होगी।