रिटायर्ड SI के बेटे को कोर्ट ने सुनाई कठोर सज़ा, नाबालिग को बनाया था हवस को शिकार
punjabkesari.in Thursday, Nov 06, 2025 - 09:49 PM (IST)
कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) समेत संबंधित धाराओं के तहत करनाल निवासी अनुज उर्फ बंटी को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल कड़ी सजा और 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की स्थिति में अतिरिक्त 6 महीने की सजा पूरी करनी होगी।
मामला 8 फरवरी 2021 की शिकायत पर दर्ज हुआ था, जब पीड़िता के परिवार ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय लड़की बिना बताये घर से चली गई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद लड़की को बरामद कर मेडिकल कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। जांच में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
इस केस 4 साल 9 महीने की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कठोर फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता व नाबालिग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्त सजा दी है।
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