महंगा पड़ा सरकारी आदेशों की अवहेलना करना, होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज
punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2020 - 11:27 AM (IST)
अम्बाला छावनी (जतिन) : कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाऊन की सख्त हिदायतें दी गई हैं कि कहीं पर भी कोई ढाबा, होटल, फैक्टरी इत्यादि न खोले, अगर कोई सरकारी आदेशों की अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इधर, उक्त आदेशों की परवाह किए बिना महेश नगर थाना क्षेत्र में लक्ष्मी नगर में चल रही प्रिंटिंग प्रैस और पड़ाव थाना क्षेत्र में होटल खोलने पर प्रैस मालिक व होटल मालिक के खिलाफ आदेशों की अवहेलना करने व संक्रामक बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
मंगलवार को अम्बाला छावनी के लालकुर्ती बाजार में पुलिस को होटल सुपर फाइन को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत में यह बात सामने आई थी कि होटल मालिक के द्वारा होटल खोलने के साथ-साथ उसमें ग्राहकों को कमरे दिए जा रहे हैं। इसी विरोध के चलते क्षेत्र के कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे और इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस सुपर फाइन होटल पर जब मौका देखने पहुंची तो होटल मालिक के विरोध में काफी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो वहां पर उन्हें होटल खुले होने के साथ-साथ ग्राहक ठहरे हुए भी मिले।
इसके आधार पर पुलिस ने होटल संचालक करुणवीर के खिलाफ सरकार के आदेशों की अवहेलना व संक्रामक बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने के तहत धारा 188 और धारा 269 के तहत मामला दर्ज किया है। छावनी के महेश नगर थाने के अधीन स्थित लक्ष्मी नगर में प्रिंटिंग प्रैस में काफी वर्कर काम करने को लेकर पुलिस ने आदेशों की अवहेलना व कोरोना वायरस बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने को लेकर मामला दर्ज किया है।
दरअसल क्षेत्र के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि लक्ष्मी नगर में प्रिंटिंग प्रैस चलाई जा रही है जिसमें काफी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने प्रिंटिंग प्रैस में जाकर देखा तो अंदर कर्मचारी काम कर रहे थे। पुलिस ने फैक्टरी में कार्रवाई की बाकायदा वीडियोग्राफी की जिसमें कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। इसके बाद पुलिस ने प्रैस बंद करवाकर सभी कर्मचारियों को प्रैस से बाहर निकाला और फैक्टरी मालिक अमित अरोड़ा के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना व संक्रामक बीमारी के प्रति लापरवाही बरतने के तहत आई.पी.सी. की धारा 188,269,270 धारा 144 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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