दुष्यंत चौटाला को HC से राहत, उपमुख्यमंत्री बनने को लेकर दी गई चुनौती की याचिका खारिज

punjabkesari.in Saturday, Nov 16, 2019 - 02:07 PM (IST)

चंडीगढ़(धरणी)- जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में उनके उपमुख्यमंत्री बनने को लेकर चुनौती दी गई थी। आज उसपर सुनावाई करते हुए कोर्ट ने दुष्यंत को राहत देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि दुष्यंत को उपमुख्यमंत्री का दर्जा देना राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ बढ़ाना है। ये नियमों के खिलाफ है। संविधान में कहीं भी डिप्टी सीएम की व्याख्या नहीं है.

बता दें कि दिवाली के दिन (27 अक्टूबर) मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद और दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य में बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने सरकार बनाई। 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 40 तो जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी।   


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Isha

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