मानेसर लैंड डील मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 को भेजे नोटिस

punjabkesari.in Saturday, Aug 02, 2025 - 08:25 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): मानेसर लैंड डील मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने रॉबर्ट व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा समेत कई अन्य आरोपियों के नोटिस देने की कार्रवाई की है। दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले वाड्रा समेत 11 लोगों के नाम नोटिस जारी किए गए है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पर विचार करने से पहले संबंधित पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अगली सुनवाई 28 अगस्त को की जाएगी। इस सुनवाई के दौरान वाड्रा की ओर से अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

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ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बाद 37.64 करोड़ रुपए की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। आरोप है कि मानेसर के साथ लगते गांव शिकोहपुर में वर्ष 2008 में 3.53 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद की गई थी। ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि यह अवैध लेन-देन वाड्रा द्वारा नियंत्रित कई कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से किया गया था।

 

ईडी ने अपनी जांच के आधार पर दावा किया है कि वाड्रा की कंपनियों ने शिकोहपुर की जमीन के सौदे में काले धन का प्रयोग किया और उसे वैध बनाने के लिए कंपनियों की श्रृंखला के माध्यम से धन का लेन-देन किया गया। इसी को आधार बनाकर ईडी ने वाड्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इससे पहले गत 18 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

 

यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा 2008 में दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा की कंपनी ने गलत घोषणापत्र का इस्तेमाल करके मेसर्स ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड से 7.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी। वहीं सितंबर 2012 में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने इस जमीन को रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी डीएलएफ लिमिटेड को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इस लैंड डील को लेकर काफी सवाल उठे थे।


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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