गोहत्या के आरोपियों पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से घरों को किया चकनाचूर
punjabkesari.in Saturday, Jun 24, 2023 - 07:28 AM (IST)

नूंह: हरियाणा के नूंह में गोहत्या के आरोपी दो लोगों के मकानों को गिरा दिया गया क्योंकि वे अपराध की कमाई से बनाए गए थे। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला नगर नियोजन (डीटीपी) विभाग की सहायता से नूंह पुलिस ने बृहस्पतिवार को यहां पचगांव में आरोपियों के मकानों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने कहा कि ये मकान अपराध की आय से और डीटीपी विभाग के नियमों का उल्लंघन करके बनाए गए थे। उन्होंने बताया कि दोनों व्यक्ति गुरुग्राम, रोहतक और नूंह जिलों में गोहत्या समेत कई मामलों का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले आरोपियों के परिजनों को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया था। गौरतलब है कि हरियाणा पुलिस पहले भी अपराधियों द्वारा अपराध की कमाई से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों के खिलाफ विध्वंस अभियान चलाती रही है।
गौर रहे कि हरियाणा में गोहत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। 2015 के प्रावधानों के अनुसार अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया गया तो उसको 10 साल की कैद और 30 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। जुर्माना ना देने की स्थिति में एक लाख की कैद और भुगतनी पड़ती है। कड़े कानून होने के बाद ऐसा करने वाले लोगों में डर नहीं है जिसकी बड़ी वजह प्रदेश में दोष साबित होने की दर बहुत कम है।