स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता अस्पताल को जारी किया नोटिस, 5 दिन में जवाब मांगा

punjabkesari.in Wednesday, Apr 23, 2025 - 07:12 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कुमारी आरती सिंह राव के दिशा निर्देश पर गुड़गांव की सिविल सर्जन एवं सह संयोजक जिला पंजीकरण प्राधिकरण डॉ अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

गुरुग्राम की ताजा खबरों के लिए लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर टच करें।

 

मेदांता अस्पताल में एक महिला रोगी (एयर होस्टेस) के यौन उत्पीड़न मामले में लिए गए संज्ञान के अंतर्गत जारी नोटिस में अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि उक्त मामले में रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड 6 के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है। खंड 7 के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान द्वारा दोनों खंडों का उल्लंघन किया गया है। जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल को पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। 

 

आपको बता दें कि एक एयरलाइंस कंपनी की एयर होस्टेस गुड़गांव में ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी। एक होटल में पानी में डूबने से उसकी हालत खराब हो गई थी जिसे इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि एयर होस्टेस जब वेंटीलेटर पर थी तो उसके साथ अस्पताल स्टाफ द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। अस्पताल से 13 अप्रैल को छुट्टी होने के बाद उसने सदर थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने सीसीटीवी की 800 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज और 50 से ज्यादा स्टाफ से पूछताछ करने के बाद लैब टेक्नीशियन दीपक को काबू किया था जिसने इस वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया था। मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, इस मामले में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी संज्ञान लेते हुए गुड़गांव सिविल सर्जन से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static