जेल से बाहर आकर परिवार को धमकियां दे रहा था हत्यारोपी, अदालत ने रद्द की जमानत
punjabkesari.in Monday, Mar 31, 2025 - 09:38 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): हत्या के मामले में आरोपी को मिली जमानत को रद्द करने वाली मृतक के पिता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने आरोपी सोयब खान की जमानत को रद्द कर दिया है।
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शिकायतकर्ता नाथूराम के अधिवक्ताओं सागर पंघाल व सोनम सिंह गोदारा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पालम विहार पुलिस थाना क्षेत्र स्थित सेक्टर 22ए में 30 अक्टूबर 2022 की रात्रि में निर्माणाधीन भवन में सो रहे धर्मेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसकी शिकायत पुलिस में मृतक के परिजनों द्वारा दी गई थी। उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसमें से एक आरोपी सोयब की जमानत याचिका को पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अगस्त 2024 में स्वीकार कर लिया गया था। आरोपी सोयब मृतक के परिजनों को धमकियां आदि दे रहा था। जिसको लेकर यह शिकायत अदालत में दायर की गई थी।
उनका कहना है कि अदालत में उन्होंने मृतक के पिता को धमकियां देने से संबंधित कई दलीलें पेश की। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा मृतक के परिजनों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी आरोपी सोयब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, जो अदालत में उन्होंने सिद्ध भी कर दिया। जिस पर अदालत ने आरोपी सोयब को मिली जमानत रद्द कर दी है। उनका कहना है कि इस मामले में आरोपित 2 आरोपियों की भी उच्च न्यायालय में जमानत याचिका लगाई हुई है, जो अभी तक उच्च न्यायालय में लंबित है।