बाबा सिद्दिकी हत्याकांड के मुख्य शूटर गुरमेल को उम्रकैद: जानें किस केस में मिली सज़ा, पांच अन्य भी दोषी
punjabkesari.in Tuesday, Dec 03, 2024 - 09:11 PM (IST)
केथल: मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दिकी हत्याकांड में मुख्य शूटर रहे कैथल के गांव नरड़ निवासी आरोपी गुरमेल को जिला अदालत ने एक पुराने केस में उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दरअसल यह मामला 5 साल पुराना है। अदालत ने पांच अन्य दोषियों को भी उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार कैथल जिले के गांव नरड़ के रहने वाले रामकुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि 31 मई, 2019 को उसके बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर कैथल के पास अपनी गाड़ी में पहुंचा तो दो बाइकों पर आए 5 अज्ञात युवकों ने उस पर तेजधार हथियारों व डंडों हमला कर दिया। इस हमले में सुनील की मौत हो गई। पुलिस ने इस केस में आरोपी नरड़ निवासी गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, फर्शमाजरा निवासी अंकित, संदीप व राजकुमार को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक की अदालत अपने 80 पेज के फैसले में दोषी गुरमेल, अंकित, संदीप, राजकुमार, विक्की को उम्रकैद और कुल 60 हजार 500 रुपये जुर्माना, आरोपी अशोक को उम्रकैद और 70 हजार 500 रुपये जुर्माने का सजा सुनाई है।
गुरमेल ने यूं रखा जुर्म की दुनिया में कदम
गुरमेल साल 2019 में सुनील नाम के युवक की हत्या में कैथल की जेल में बंद रहा। 25 मार्च, 2022 को जेल में फोन मिलने के बाद उस पर दूसरा केस दर्ज हुआ। इस केस में गुरमेल को जमानत तो मिल गई लेकिन वो दोबारा पेशी पर नहीं पहुंचा। इस पर अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर 12 अगस्त, 2024 को गांव सेगा के युवक से मारपीट के आरोप में तीसरा केस दर्ज हुआ था। गुरमेल 2020-21 में कैथल जेल में किसी बड़े गैंगस्टर के संपर्क में आया बताया गया। पुलिस आशंका जता रही है कि गुरमेल लारेंस बिश्नोई गैंग के ही संपर्क में आया। उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं कि कहां चला गया।
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