हरियाणा की इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए मिल रही आर्थिक मदद, जानिए कैस उठाएं लाभ
punjabkesari.in Friday, Oct 17, 2025 - 03:26 PM (IST)

डेस्कः हरियाणा सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसको लेकर डीसी डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना समाज में समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करके बेटियों की शादी में आर्थिक चिंताओं को कम करना है।
उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाएं। योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता राशि प्रदान की जाती है:-
- अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लाभार्थियों की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि।
- पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो) बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये अनुदान राशि।
- सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं तथा उनके बच्चों की बेटियों के विवाह पर 51,000 रुपये अनुदान राशि।
- यदि विवाह में दोनों वर-वधु दिव्यांग हों, तो 51,000 रुपये अनुदान राशि।
- यदि केवल एक वर या वधु दिव्यांग हो, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक हो, तो 41,000 रुपये अनुदान राशि।
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के 6 माह के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।