हरियाणा सरकार की नई शर्त: कुवारों के पेशन को लेकर जोड़ा नया नियम, शादी की या लिव-इन में रहे तो महंगा पड़ेगा

punjabkesari.in Saturday, Jul 22, 2023 - 11:15 AM (IST)

डेस्क: हरियाणा सरकार ने राज्य में कुंवारे लोगों को दी जाने वाली पेंशन से जुड़ी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस पेंशन का ऐलान दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि इस पेंशन के लिए कौन-कौन पात्र होगा।

नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य में 40 से 60 साल तक के लगभग 71 हजार कुंवारे और विधुर लोगों को हर महीने 2750 प्रतिमाह पेंशन दी जानी है। 60 साल के बाद ऑटोमेटिकली यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन में तब्दील हो जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह पेंशन लगने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने सरकार को बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ऐसे लोगों से 12% ब्याज के साथ पेंशन की रकम वसूलेगी। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरह की पेंशन ले रहा है वह अपात्र माना जाएगा।

सरकार ने इस पेंशन में पूरी पारदर्शिता रखने के लिए यह ठोस नियम बनाए हैं। अधिसूचना के अनुसार हर माह की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण पेंशन के पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध कराएगा। माह के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच कर अगले माह की सात तारीख तक पात्रों का पेंशन पहचान पत्र बनाएगा और तत्पश्चात सम्बंधित व्यक्ति से सम्पकर् कर उससे पेंशन लेने की सहमति लेगा। सहमति मिलने पर हर माह पेंशन सम्बंधित व्यक्ति के खाते में पहुंचेगी। 

यह योजना गत एक जुलाई से प्रभावी हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करीब दो हफ्ते पहले अविवाहित और विधुरों के लिए 2750 प्रति माह पेंशन की घोषणा की थी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 71 हजार है। इन लोगों को भी पेंशन के दायरे में लाने से सरकार को हर माह लगभग 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे तथा इससे सरकारी खजाने पर हर वर्ष लगभग 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। पेंशन योजना में विधुरों के लिये पात्रता उम्र 40 वर्ष निर्धारित की गई है। केवल तीन लाख रुपये तक की सालाना आय वाले ऐसे व्यक्ति ही इस पेंशन के पात्र होंगे। राज्य में कम से कम एक साल से रह रहे व्यक्ति को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। जबकि कुंवारों में यह पेंशन लाभ 45-60 आयु वर्ग के लोगों को ही मिलेगा। साठ साल की उम्र होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी।  


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Content Writer

Isha

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