हरियाणा सरकार की ऐतिहासिक पहल: हर गांव में बनेगा Youth Club, जानिए इन्हें ज्वाइन करने की शर्तें
punjabkesari.in Monday, Oct 06, 2025 - 09:38 AM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने युवाओं को संगठित कर उन्हें ग्रामीण विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 7356 गांवों में युवा मंडलों का एक संगठित नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रत्येक जिले में 250 युवा क्लब गठित किए जाएं। इससे प्रदेशभर में लगभग 5500 नए यूथ क्लब अस्तित्व में आएंगे। इस संबंध में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी कर सभी जिला युवा समन्वयक अधिकारियों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के प्रधानाचार्यों को तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी योजनाएं पहुंचेंगी गांव-गांव
यह योजना युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग के तत्वावधान में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक गतिविधियों से जोड़कर उनमें नेतृत्व क्षमता और सेवा भाव का विकास करना है। युवा मंडलों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा और समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे नशा, कन्या भ्रूण हत्या और अंधविश्वास के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इन मंडलों द्वारा नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, महिला कार्यशालाएं तथा देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
कौन बन सकेगा सदस्य?
- सदस्य बनने के लिए आयु सीमा: 15 से 29 वर्ष (1 अप्रैल 2025 को)
- हर क्लब में: 10 से 20 सदस्य
- 20% सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग से होंगे
- सभी सदस्यों का 'माई भारत पोर्टल' पर पंजीकरण अनिवार्य
- पुरस्कार विजेता युवाओं को प्राथमिकता
- क्लब गठन में गांव के सरपंच और पंच की उपस्थिति अनिवार्य
पंजीकरण और वित्तीय सहायता
- क्लबों को हरियाणा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 2012 के तहत ₹100 में पंजीकरण कराना होगा।
- सक्रिय क्लबों को ₹500 प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलेगी।
सहायता की शर्तें:
- हर महीने कम से कम एक बैठक और दो सामाजिक गतिविधियों का आयोजन
- रिपोर्ट समय पर विभाग को भेजना आवश्यक
- सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे क्लब के खाते में भेजी जाएगी।
निगरानी के लिए समिति का गठन
हर जिले में इन मंडलों की निगरानी के लिए डिप्टी कमिश्नर (DC) की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी।
समिति में:
- नोडल प्रिंसिपल (सदस्य सचिव)
- जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (सदस्य)
- यह समिति सुनिश्चित करेगी कि:
- तय समय में लक्ष्य पूरा हो
- केवल योग्य और सक्रिय युवक-युवतियां ही क्लब से जुड़ें
गैर-राजनीतिक रहेंगे क्लब
निदेशालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ये मंडल पूरी तरह गैर-राजनीतिक होंगे। इनका एकमात्र उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण रहेगा। इस पहल से ग्रामीण युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा और वे अपने गांवों के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकेंगे।