Haryana: पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए सरकार बनाएगी कानून, शीतकालीन सत्र में किया जाएगा पेश

punjabkesari.in Saturday, Oct 25, 2025 - 08:42 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा में पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए सरकार कानून बनाएगी। इसमें पेयजल की बर्बादी करने वालों पर जुर्माने का प्रावधान होगा। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। विभाग के मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि पीने के पानी की बर्बादी रोकने, लीकेज की

समस्या दूर करने और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाया जाएगा। पेयजल लाइन में अवैध कट पर भी कार्रवाई का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि पानी के बिलों की शहरों में 60 से 65 फीसदी रिकवरी है, लेकिन गांवों में यह 5 से 7 फीसदी ही है। ऐसे में विभाग पेयजल सप्लाई के मीटर लगाए जाने की योजना पर भी काम कर रहा है।  

148 गांवों में शहरों जैसी सुविधा

गंगवा ने कहा कि महाग्राम योजना में 10 हजार से अधिक आबादी वाले 148 गांव चिह्नित किए गए हैं। 17 में पेयजल, सीवरेज व एसटीपी की व्यवस्था पूरी की जा चुकी है। 30 में कार्य प्रगति पर है। दो साल में इन सभी 148 गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।


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Content Editor

Deepak Kumar

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