75 फीसदी आरक्षण पर रोक के खिलाफ अर्जी पर 11 को सुनवाई, जानिए क्या है पूरा मामला

punjabkesari.in Tuesday, Feb 08, 2022 - 05:22 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने के पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई अब 11 फरवरी को होगी। एसएलपी हरियाणा सरकार ने दायर की है।

यह याचिका सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध थी लेकिन समय अभाव के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। पक्षकारों की सहमति के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 फरवरी तय की। हरियाणा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई जल्द चाहते थे, जिस पर पीठ ने कहा दो-तीन दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 

तीन फरवरी को हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने यह आदेश फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एफआईए) द्वारा दायर रिट याचिका पर दिया था। कोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को नोटिस भी जारी किया था।

पिछले साल जारी हुई थी अध‍िसूचना
हरियाणा सरकार ने स्थानीय व्यक्ति रोजगार अधिनियम 2020 15 जनवरी से लागू कर दिया गया था। इसकी अधिसूचना 2021 में ही जारी कर दी गई थी। यह कानून 10 साल तक प्रभावी रहने की बात कही गई थी। स्टार्टअप को कानून में 2 साल की छूट रहने की बात भी कही गई थी साथ ही आईटीआई पास युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने को कहा गया था। अधिनियम के तहत कहा गया था कि योजना का लाभ हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। इसकी निगरानी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के उपनिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे।


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Isha

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