प्राइवेट बसों में पास मान्य को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर
punjabkesari.in Tuesday, Sep 16, 2025 - 07:37 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा में प्राइवेट बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच चल रहे विवाद पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए बड़ा निर्णय दिया है। कोर्ट ने परिवहन विभाग के 8 अगस्त को जारी आदेशों पर सवाल उठाते हुए विभाग के प्रधान सचिव, राज्य परिवहन आयुक्त और हिसार, फतेहाबाद व सिरसा के सचिव परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
यह आदेश डॉ. धन सिंह और अन्य निजी बस संचालकों की याचिका पर आया, जिसमें कहा गया था कि विभाग द्वारा जारी आदेश न केवल असंवैधानिक हैं बल्कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का भी उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए इन आदेशों पर रोक लगाने की मांग की थी।
कोर्ट ने ‘नोटिस री: स्टे ऐज वेल’ का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि स्टे पर भी विचार किया जाएगा। डॉ. धन सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस विभाग ने पास जारी किया है, वही इसका भुगतान करने और सुविधा देने के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में रोडवेज पास दिखाकर प्राइवेट बसों में सफर करना नियमों के विपरीत है।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)