पंजाब एहरियाणा HC का एक्शन, आदेशों की अनदेखी पर ट्रायल कोर्ट के जज व Public prosecutor पर अवमानना की कार्रवाई

punjabkesari.in Wednesday, Jul 31, 2024 - 01:24 PM (IST)

चंडीगढ़ः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट के जज और लोक अभियोजक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। यह मामला याचिकाकर्ता सुयोग जैन से संबंधित है। जुलाई 2016 में, CBI ने IPC और PMLA 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत नई दिल्ली में एक एफआईआर (सं. आरसीबीडी1/2016/ई/0005)दर्ज की थी।

पिछले आदेश में, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खातों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी की घोषणाओं को रद्द कर दिया था और कहा था कि ये घोषणाएं कानूनी सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई थीं। इसके कारण, इन घोषणाओं के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा था कि ये घोषणाएं 'ऑडी अल्टरम पार्टम' (सुनवाई का अधिकार) के बिना की गई थीं, और इसलिए इन्हें रद्द कर दिया गया।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऋण देने वाली संस्थाएं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए नई कार्रवाई शुरू कर सकती हैं। हालिया आदेश इस मुद्दे से जुड़ा है कि ट्रायल कोर्ट के जज और लोक अभियोजक ने कोर्ट के पिछले निर्देशों की अवहेलना की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सुयोग जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जाए और निचली अदालत को संबंधित कार्यवाही बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन, निचली अदालत के जज ने इन निर्देशों की अनदेखी की और मामले की सुनवाई जारी रखी।

हाईकोर्ट की टिप्पणी

“ऐसा लगता है कि निचली अदालत ने कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है। उन्होंने लोक अभियोजक से जवाब मांगने की प्रक्रिया शुरू की और याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया।” इसलिए, हाईकोर्ट ने अब जज और लोक अभियोजक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है।

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Content Editor

Saurabh Pal

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