जींद: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 10 हजार रुपये लगाया जुर्माना
punjabkesari.in Wednesday, Feb 22, 2023 - 04:35 PM (IST)

जींद (अमनदीप पिलानिया) : जींद जिले में गला काटकर पत्नी की हत्या करने के दोषी पति झील निवासी मनोज को एडिशनल सैशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
मृतका के भाई ने पुलिस को 23.08.2018 को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन अनिता की शादी 17/18 साल पहले झील निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को उसका पति शराब पीकर मारपीट करके परेशान करता था। जिससे तंग आकर वह कई महीने मायके भी रही लेकिन सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को मनोज की बहन के पति मुकेश ने उसे फोन पर सूचित किया कि अनीता की मौत हो गई है, जब वह झील पहुंचा तो उनके मकान में पिछली तरफ अनीता की लाश पड़ी थी जिसके सिर गर्दन पर चोटों के निशान थे व खून बिखरा पड़ा था।
वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच की गई थी जिस दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से अदालत के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। यह मामला उसी समय से अदालत में विचाराधीन था। आज मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सैशन जज अजरजीत सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)
सबसे ज्यादा पढ़े गए
Related News
Recommended News
झूठी शान की खातिर दी जा रही बेटियों की कुर्बानी, कैथल में बीते 7 दिनों में ऑनर किलिंग का दूसरा मामला

Recommended News

निक्की हेली ने साधा बाइडेन पर निशाना, कहा- राष्ट्रपति ने अमेरिका को बना दिया चीन पर बहुत अधिक निर्भर

Vaman Dwadashi: अपनी झोली खुशियों से भरने के लिए आज करें ये उपाय

Shri Bhuvaneshwari Jayanti: सुखी एवं लंबी उम्र के लिए करें इन मंत्रों का जाप

Anant Chaturdashi: इस मुहूर्त में करें गणपति विसर्जन, सुख-समृद्धि से भर जाएगा घर