पोक्सो एक्ट मामले में दोषी को 20 साल की कैद व 14 हजार रुपए जुर्माना

punjabkesari.in Saturday, Jan 29, 2022 - 09:48 AM (IST)

फतेहाबाद (ब्यूरो) : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए रतिया एरिया के दोषी को 20 वर्ष की कैद और 14 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी अनुसार रतिया एरिया के ही पीड़िता के पिता ने 20 अक्तूबर 2018 को रतिया थाने में शिकायत देकर बताया कि 19 अक्तूबर, 2018 को उसकी नाबालिग लड़की गायब हो गई है। इस पर पुलिस ने आई.पी.सी. की धारा 163, 166 ए, 201 व पोक्सो एक्ट तहत मामला दर्ज किया था। पीड़िता ने इलाका मैजिस्ट्रेट समक्ष बयान दिया कि आरोपी नछत्तर सिंह उसके पड़ोस में रहता है, वह एक दिन घर अकेली थी तो आरोपी आया और उसके फोटो खींच लिए। इसके बेस पर उसने दोस्ती के लिए दबाव डाला और दबाव के चलते उसने दोस्ती कर ली। उसने उसे मोबाइल भी लेकर दिया जिससे वह उससे बात करता रहा और शादी करने की बात भी कहता रहा। युवती अनुसार इसके एक माह बाद वह उसके घर आया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। 

आरोप है कि 19 अक्तूबर, 2018 को उसे रात को फोन कर बुलाया और बाइक पर पहले उसे फतेहाबाद और फिर दिल्ली तथा बाद में गुजरात के सूरत में ले गया, जहां उससे तीन दिन तक दुष्कर्म करता रहा। पुलिस वहां से उन्हें पकड़ कर ले आई। आरोपी को अदालत ने 21 जनवरी को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में सजा पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात दोषी को 20 वर्ष की कैद व 14 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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Content Writer

Manisha rana

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