रवि दहिया की हत्या मामले में कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा,10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगा

punjabkesari.in Thursday, Aug 17, 2023 - 05:05 PM (IST)

सोनीपत(सन्नी मलिक): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ संजीव आर्य ने वर्ष 2017 में सेक्टर 15 की मार्केट में हुई रवि दहिया की हत्या में गांव रायपुर निवासी अजय और विशाल उर्फ विक्की को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि भुगतान ना करने की एवज में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

बता दें कि 18 नवम्बर 2017 को शाहपुर निवासी नितेश कटारिया पर सेक्टर 15 की मार्केट में हमला किया था। रवि दहिया उसे बचाने के लिए आया तो अजय और विशाल ने चाकू और सुए से उस पर हमला कर मौत के घाट उतार दिए। इस मामले में नितेश कटारिया के ब्यान पर विशाल व अजय के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। शाहपुर निवासी नितेश के साथ आरोपियों की पुरानी रंजिश थी। हमलावरों की सारी वारदात मार्केट में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस मामले की जांच सिविल लाईन थाना और बाद में एसआईटी को दी गई थी।

आरोपी अजय पर पहले भी चार मामले दर्ज थे जिनमें 31 मई 2015 को गांव बैंयापुर निवासी अमित को सुआ मारकर घायल किया था। इसके बाद 03 फरवरी 2016 को पानीपत में एक युवक सुआ मारकर घायल किया था। 19 अक्तूबर 2016 को अपने ही गांव के एक युवक को चाकू मार दिया था जिसमें अजय के साथ उसका साथी विक्की भी शामिल था। अजय को एक मामले में सदर थाना पुलिस ने चाकू सहित गिरफ्तार किया था। वहीं रवि दहिया के मामले में लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक केस चलने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ संजीव आर्य ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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Content Editor

Ajay Kumar Sharma

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