हरियाणा में हाईवे के बीचोंबीच जमीन का लिया कब्जा, तुरंत मकान बनाना किया शुरू, जानिए क्या है पूरा मामला
punjabkesari.in Friday, Jun 20, 2025 - 12:56 PM (IST)

डेस्कः हरियाणा के भिवानी जिले में तोशाम-हिसार मार्ग पर गुरुवार दोपहर को एक व्यक्ति ने सड़क के बीच अपनी जमीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया, जिससे सड़क पर जाम लग गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची और जांच की तो पता चला कि यह सड़क का हिस्सा नहीं बल्कि उस व्यक्ति की निजी जमीन है। दरअसल, सरकारी विभाग ने तोशाम-हिसार मार्ग को एक व्यक्ति की निजी जमीन पर बना दिया था, बिना जमीन अधिग्रहण किए या मुआवजा दिए। व्यक्ति ने प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
कई बार अफसरों के यहां जाने के बाद भी शिकायत अनसुनी रही। परेशान होकर व्यक्ति ने कोर्ट का रुख किया, जहां चार साल तक लंबी लड़ाई चली। अंततः कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने व्यक्ति को उसकी जमीन पर कब्जा दिला दिया। इसके बाद व्यक्ति ने तुरंत मकान बनाना शुरू कर दिया, जिससे तोशाम-हिसार मार्ग बंद हो गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के आधार पर वाहनों को हांसी मार्ग से एसडीएम कार्यालय के सामने वाले रास्ते से निकालना शुरू किया। देर शाम मकान मालिक ने लोगों की परेशानी को देखते हुए दीवार हटा दी। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से बात हुई है, जिसके बाद उन्होंने रास्ता खोल दिया है।
4 साल पहले की गई पैमाइश में पता चला कब्जा
तोशाम सिटी क्षेत्र के निवासी तरुण जैन ने बताया कि करीब चार साल पहले उन्होंने हिसार-तोशाम मार्ग से लगती अपनी जमीन की पैमाइश कराई, तब पता चला कि उनकी लगभग 105 गज जमीन इस मार्ग पर आ रही है। यह जमीन इतनी थी कि सड़क का बड़ा हिस्सा उनकी ही भूमि पर था।
लोक निर्माण विभाग में शिकायत की गई
तरुण जैन ने बताया कि उनकी जमीन का न तो अधिग्रहण किया गया और न ही उन्हें मुआवजा दिया गया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस मामले की जानकारी ली, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम और डीसी से भी शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
कोर्ट का सहारा लिया और सुनवाई हुई
जब अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की, तो तरुण जैन ने एडवोकेट सत्यवान श्योराण के माध्यम से तोशाम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में उन्होंने बताया कि न तो उनकी जमीन का अधिग्रहण हुआ और न मुआवजा दिया गया, फिर भी सड़क बना दी गई। कोर्ट ने याचिका मंजूर कर सुनवाई शुरू की।
विभाग ने अपील नहीं की, फैसला तरुण के पक्ष में आया
एडवोकेट सत्यवान श्योराण ने बताया कि करीब 7-8 महीने पहले कोर्ट ने तरुण जैन के पक्ष में फैसला सुनाया और विभाग को आदेश दिया कि तरुण को जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। विभाग ने इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की। इसके बाद तोशाम की अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने फैसला लागू करवाया।
अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाया
कोर्ट के आदेश पर बुधवार को अधिकारियों ने तरुण जैन को जमीन पर कब्जा दिलाया। इस दौरान न्यायालय, रेवेन्यू विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कब्जा मिलने के बाद तरुण जैन ने तुरंत मिस्त्री लगाकर मकान बनाना शुरू कर दिया।
एसडीएम का बयान
तोशाम के एसडीएम डॉ. अशवीर नैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जमीन मालिक को कब्जा दिलाया गया। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाई थी। विभाग ने सेशन कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अपील खारिज हो गई। इसलिए कब्जा दिलाया गया। बाद में जमीन मालिक ने अपनी मर्जी से सड़क से कब्जा हटा लिया।
मंत्री गंगवा से बातचीत के बाद रास्ता खुलवाया गया
तरुण जैन ने कहा कि लोगों की सुविधा को देखते हुए उन्होंने कोर्ट के आदेश पर लिया गया कब्जा और निर्माण की गई दीवार हटा दी है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा से बात की है, जिसके बाद उन्होंने सड़क को लोगों की सुविधा के लिए खोलने का फैसला लिया है।
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