गला दबाकर हत्या करने वाले दो को उम्रकैद

punjabkesari.in Monday, Aug 05, 2024 - 07:22 PM (IST)

गुड़गांव,(ब्यूरो): एक व्यक्ति की गला दबाकर हत्या करने वाले दो को एडिशनल सेशन जज मोना सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/kesarigurugram पर क्लिक करें।

 

जानकारी के मुताबिक 10 जून 2020 को एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था। यहां से सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को एक महिला मिली। महिला ने बताया कि मृतक उसका देवर राजीव मनचंदा है। वह शराब पीने का आदी था जिसके कारण उसका लीवर खराब हो गया था। लीवर खराब होने के कारण उसके देवर की मृत्यु हुई है। जब पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया तो जांच में सामने आया कि राजीव मनचंदा की गला दबाकर हत्या की है।

 

 इस मामले में न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बिहार निवासी लल्लन शर्मा व मनोहर नगर निवासी राजन को गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला। अदालत ने जो सबूत व गवाह अदालत में पेश किए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए। जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Pawan Kumar Sethi

Related News

static