अशोक खेमका को HC से बड़ी राहत: केंद्र और कैट का आदेश रद्द... सचिव स्तर के पदों के लिए माने जाएंगे योग्य
punjabkesari.in Saturday, Jun 06, 2026 - 05:14 PM (IST)
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कैडर के पूर्व आईएएस अशोक खेमका को बड़ी राहत दी है। अदालत ने केंद्र सरकार व केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के पुराने आदेशों को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि खेमका को भी उन अधिकारियों के समान माना जाए, जिन्हें केंद्र सरकार में अतिरिक्त सचिव या सचिव स्तर पर एम्पैनल किया गया है।
क्या था पूरा मामला?
1991 बैच के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका को साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा सचिव स्तर के एम्पैनलमेंट के लाभ से वंचित कर दिया गया था। केंद्र का कहना था कि खेमका ने केंद्र सरकार में न्यूनतम तीन वर्ष की प्रतिनियुक्ति (Deputation) की अनिवार्य अवधि को पूरा नहीं किया है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) ने भी पहले केंद्र सरकार के इस फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ खेमका ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि हालांकि अशोक खेमका अब सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त (Retire) हो चुके हैं, लेकिन यह फैसला उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
हाई कोर्ट का आदेश
भविष्य में यदि किसी आयोग (Commission), प्राधिकरण (Authority) या बोर्ड में नियुक्ति के दौरान यह एम्पैनलमेंट पात्रता (Eligibility) का आधार बनता है, तो अशोक खेमका को इस श्रेणी के लिए पूरी तरह योग्य माना जाएगा।"