6 साल बाद मिला न्याय: फोन पर मानसिक प्रताड़ना देकर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को जेल
punjabkesari.in Tuesday, Sep 29, 2026 - 08:50 AM (IST)
पानीपत : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुदीप सिंह की अदालत ने बी. एससी फर्स्ट ईयर की 19 वर्षीय छात्रा को तंग परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी सिद्धांत उर्फ हन्नी निवासी आरके पुरम को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मॉडल टाउन क्षेत्र की कॉलोनी निवासी एक महिला ने अप्रैल 2018 में पुलिस को शिकायत दी थी कि उनकी 19 वर्षीय बेटी को आरोपी सिद्धांत उर्फ हन्नी लंबे समय से फोन करके परेशान कर रहा था। लगातार मिल रही मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर छात्रा ने 29 अप्रैल 2018 को अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने 30 अप्रैल 2018 को आरोपी सिद्धांत उर्फ हन्नी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त किया। जांच के दौरान सी.एफ.एस.एल. पंचकूला और साइबर एफ.एस.एल. मधुबन की रिपोर्ट में आरोपी द्वारा छात्रा को बार-बार कॉल कर प्रताड़ित करने का डाटा व कॉल डिटेल रिकॉर्ड बरामद हुआ। मामले में 18 गवाहों की गवाही हुई जो काफी कारगर साबित रही।