Manesar land scam: पूर्व CM हुड्डा की याचिका पर CBI को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

punjabkesari.in Friday, Oct 10, 2025 - 11:46 AM (IST)

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को मानेसर जमीन घोटाला मामले में पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सी.बी.आई. को नोटिस जारी किया है। हुड्डा ने पंचकूला स्थित विशेष सी.बी.आई. अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया था।

पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से दाखिल याचिका में 19 सितम्बर को विशेष सी.बी.आई. जज पंचकूला द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। उस आदेश में अदालत ने हुड्डा की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी। साथ ही अदालत ने अगले दिन आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।

अब यह मामला 30 अक्तूबर को विशेष सी. बी.आई. अदालत में सुनवाई के लिए तय है। हुड्डा की ओर से दलील दी गई है कि ट्रायल कोर्ट का आरोप तय करने का निर्णय कानूनन गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। ऐसे में अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना मुकद्दमे को 'अलग-अलग हिस्सों में बांटने' जैसा होगा, जो कानूनन मान्य नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि आरोप पत्र में सभी अभियुक्तों के खिलाफ साजिश के समान आरोप लगाए गए हैं जो आपस में इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। हुड्डा के वकील ने दलील दी कि विशेष अदालत ने केवल इस आधार पर हुड्डा की अर्जी खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक केवल उन्हीं आरोपियों के लिए लगाई है जिन्हेंनि विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जबकि अदालत की यह दलील गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत केवल याचिकाकर्ताओं को दी जाती है, न कि उन लोगों को जिनकी याचिका अदालत में नहीं है। इसलिए इसे अन्य आरोपियों के लिए राहत का 'इनकार' नहीं माना जा सकता। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने सी.बी.आई. को 16 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
 


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Isha

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