Kaithal: ऑनर किलिंग में मां-बेटे सहित 3 को उम्रकैद, मामला जान उड़ जाएंगे होश
punjabkesari.in Thursday, Nov 27, 2025 - 10:34 AM (IST)
कैथल : कैथल ऑनर किलिंग मामले में अतिरिक्त सेशन जज अनूप मिश्रा मोदी ने तीन दोषियों को उम्र कैद और प्रत्येक को 1,25,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो एक साल ज्यादा कैद में रहना पडे़गा। इस बारे में थाना कलायत में एसआइ कुलबीर की सूचना पर छह अगस्त 2020 को मामला दर्ज किया गया था।
जानें पूरा मामला
पुलिस को सूचना मिली कि गांव बड़सीकरी में किसी लड़की को उसके परिवार वालों ने मार दिया है, उसे दाह संस्कार के लिए लेकर श्मशान घाट में जाने वाले हैं। उसके बाद एसआइ कुलबीर सिंह टीम के साथ श्मशान घाट बड़सीकरी पहुंचे और वहां जलती चिता से अधजली लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद कलायत में हत्या का केस दर्ज किया गया। कार्रवाई करते हुए मृतक लड़की के भाई प्रवेश, मां रानी और चचेरे भाई विकास को गिरफ्तार किया गया।
जांच में सामने आया कि मृतका लड़की घर से बिना बताए कहीं भी चली जाती थी। उसे कई बार समझाया लेकिन वह नहीं मानी। घटना से एक दिन पहले भी उनके परिजन उसे गांव कसून से पकड़कर लाए थे। उसी रात लड़की ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और आल आउट जहर पी लिया। गुस्साई लड़की की मां रानी, भाई प्रवेश और चचेरे भाई विकास ने उससे परेशान होकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई और कपड़े से गला दबा कर उसे मार डाला।
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