गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने स्टे हटाया

punjabkesari.in Friday, May 26, 2017 - 02:06 PM (IST)

गुरुग्राम:गुरुग्राम नगर निगम की वार्डबंदी पर मची खींचतान के बाद हाईकोर्ट से इस मामले में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने वार्डबंदी के चलते निगम चुनाव पर लगाए गए स्टे को हटा दिया है। जिसके बाद अधिकारियों ने कोर्ट में नोटिफिकेशन के कागजात जमा करवाएं। ऐसे में अब गुरुग्राम नगर निगम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। निगम चुनाव से पहले नगर निगम के वार्डों के परिसीमन पर विवाद हो गया था। वार्डबंदी के खिलाफ डी.एल.एफ. कुतुब एनक्लेव आर.डब्ल्यू के प्रधान आर.एस राठी कोर्ट चले गए थे। राठी का आरोप है कि निगम वार्डबंदी के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया है। राठी के मुताबिक गलत ढंग से वार्डों का बंटवारा किया गया है और साथ ही नगर निगम अधिनियम 1994 के वार्ड नियमों की भी अवहेलना की गई है। राठी के मुताबिक वार्डबंदी के लिए बनी एडहॉक कमेटी ने वार्डबंदी में मनमानी की है जो सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। इस शिकायत को लेकर आर.एस. राठी कोर्ट पहुंच गए थे। जिसके बाद हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनाव पर स्टे लगा दिया था।

गौरतलब है कि 6 फरवरी को डीएलएफ कुतुब एनक्लेव आर.डब्ल्यू.ए. के प्रधान आर.एस. राठी, भूप सिंह तिगरा, जिले सिंह नंबरदार व जगमोहन सरपंच सिकंदरपुर ने सरकार द्वारा गुरुग्राम नगर निगम चुनावों की तैयार की गई प्रस्तावित वार्डबंदी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इन्होंने गुरुग्राम नगर निगम चुनाव के लिए की गई वार्डबंदी से संबंधित 2 सितंबर 2016 और 13 जनवरी 2017 की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि वार्डबंदी राजनीतिक प्रभाव के चलते इस तरह से की गई है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में फायदा हो। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चुनावों पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।


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