Haryana: सरकारी विभाग में अब ड्राइवर बनना होगा मुश्किल, ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

punjabkesari.in Tuesday, Sep 16, 2025 - 01:47 PM (IST)

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों में वाहन चालकों की भर्ती के नियम बदल दिए हैं। अब केवल दसवीं पास युवा चालक नहीं बन सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है।
 

नए नियमों के अनुसार, अभ्यर्थी की दसवीं या बारहवीं में कम से कम एक विषय हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। यदि इनमें से कोई विषय नहीं पढ़ा गया है, तो स्नातक स्तर पर हिंदी अनिवार्य होगी। प्रदेश सरकार ने यह संशोधन हरियाणा अर्थ एवं सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप-ग) सेवा नियम में किया है, जो अब से लागू होंगे। योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

यह नियम सिर्फ नई भर्तियों पर ही नहीं, बल्कि पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण के मामलों में भी लागू होगा। यानी आगे चलकर विभागों में चालक बनने का रास्ता अब सिर्फ 12वीं पास और भाषा मानक पूरे करने वालों के लिए ही खुला रहेगा।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Isha

Related News

static