नूंह उपायुक्त ने जारी किए धारा 144 के तहत नए आदेश, जानिए 11 अगस्त से कौन-कौन सी सेवाएं हुई बहाल
punjabkesari.in Thursday, Aug 10, 2023 - 08:38 PM (IST)

नूंह(अनिल मोहनिया): जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने आज नूंह में धारा 144 के तहत नए आदेश पारित किए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिले में 11 अगस्त से शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के आदेश दिए हैं। इसी प्रकार हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी पूरी तरह से बहाल होंगी। एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुले रहेंगे।
वहीं नए आदेशों के अनुसार कर्फ्यू में छूट की अवधि के दौरान नूंह, तावडू, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और पिनगवा और नगीना ब्लॉक के नगर निगम क्षेत्र में एटीएम सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। इन क्षेत्रों में बैंकों के खुलने का समय भी सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक रहेगा। वहीं बैंकों में नकद लेनदेन अगले आदेश तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और अन्य सभी प्रासंगिक नियमों के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होगा।
(हरियाणा की खबरें टेलीग्राम पर भी, बस यहां क्लिक करें या फिर टेलीग्राम पर Punjab Kesari Haryana सर्च करें।)