Haryana Election: मतदान से 48 घंटे पहले बंद हो जाएगी शराब की बिक्री

punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2019 - 01:12 PM (IST)

हिसार (ब्यूरो) : विधानसभा चुनाव-2019 के अंतर्गत 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान की समाप्ति से 48 घंटे पहले से जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद की जाए। इसी प्रकार 24 अक्तूबर को मतगणना की समाप्ति तक भी शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। सभी शराब ठेकेदार निर्वाचन आयोग के इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।यह निर्देश डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर (एक्साइज) समीर यादव ने आज अपने कार्यालय में शराब ठेकेदारों के साथ आयोजित बैठक के दौरान दिए।

उन्होंने चुनाव के दौरान आबकारी अधिनियम, निर्वाचन आयोग की हिदायतों व इनकी अनुपालना के संबंध में विस्तार से दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने की दिशा में एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर डा. अमित कुमार अग्रवाल ने शराब बिक्री पर निगरानी व प्रतिबंध के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 21 अक्तूबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर 19 अक्तूबर को शाम 6 बजे से 21 अक्तूबर को मतदान समाप्ति तक तथा 24 अक्तूबर को मतगणना सम्पन्न होने तक पूरे प्रदेश में ड्राई-डे घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने सभी शराब ठेकेदारों को हिदायत दी कि वे इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ नियमानसुार कार्रवाई की जाएगी। 

प्रशासन ने गठित की कमेटियां 
यादव ने बताया कि जिला हिसार में इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं जो ड्राई-डे के नियमों की अनुपालना की निगरानी करेंगी। जोन वाइज 3 टीमें ए.ई.टी.ओ. अशोक गौत्तम, सुग्रीव कुमार व कन्हैया कौशल के नेतृत्व में गठित की गई हैं जिनकी सहायता के लिए ई.आई. अशोक कुमार, होशियार सिंह, नरेंद्र कुमार, अन्य कर्मचारियों तथा पुलिस स्टाफ की नियुक्ति की गई है। 


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Isha

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