प्रमाण पत्र में कम विकलांगता दिखाने पर अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश

punjabkesari.in Monday, Nov 25, 2019 - 06:33 PM (IST)

सोनीपत/चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने अपने एक निर्णय में आज मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा स्वास्थ्य को यह निर्देश दिए कि जिन चिकित्सा अधिकारियों ने शालू का नामक महिला का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने में कोताही की थी उनके खिलाफ विभागीय जांच की जाए।

सोनीपत कि रहने वाली शालू नामक महिला ने मानव अधिकार आयोग में शिकायत देकर कहा था कि उसकी विकलांगता 70 प्रतिशत है, जिसके जिसके बाबत उसको एक सर्टिफिकेट भी चिकित्सा अधिकारी सोनीपत द्वारा जारी किया गया था। परंतु उक्त प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय सोनीपत में गठित चिकित्सा बोर्ड ने विकलांगता के स्तर को 70 से घटाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया, क्योंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने में असमर्थ थी और उससे रिश्वत की मांग की गई थी।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पीजीआई रोहतक द्वारा महिला की विकलांगता की जांच करवाई जो कि एक चिकित्सा बोर्ड जांच करने के बाद महिला की विकलांगता को 70 प्रतिशत ही पाया गया।

इस पर हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार को दोषी सोनीपत के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। साथ साथ चिकित्सा अधिकारी सोनीपत को सही प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश भी जारी किए हैं।


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Shivam

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