हरियाणा में शहरों व गांवों में इतने घंटे से अधिक बिजली कटी तो नपेंगे अधिकारी, अनिल विज ने दिए सख्त निर्देश

punjabkesari.in Saturday, Apr 11, 2026 - 03:54 PM (IST)

चंडीगढ़ : हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पिछले 6 महीनों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अवधि होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एस.ई., के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को कहा कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्वाध विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी भवनों में सोलर सिस्टम तथा पी.एम. सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले सर्कल को अवार्ड दिया जाएगा। 

बैठक में विज ने ट्रांसफार्मरों के त्वरित प्रतिस्थापन पर बल देते हुए निर्देश दिया कि मरम्मत कार्यों के दौरान मेंटेनेंस स्टाफ के पास आवश्यक उपकरण सुरक्षा साधन एवं ट्रांसफार्मर ट्रॉली उपलब्ध होनी चाहिए। इस पर आयुक्त एवं सचिव ने आश्वासन दिया कि 2 दिनों के भीतर सभी कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। विज ने यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में स्थापित होने वाले सभी बिजली सब स्टेशन जलभराव वाले क्षेत्रों में न बनाए जाएं अथवा उन्हें संभावित जलस्तर से कम से कम 2 फुट ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। 

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Content Writer

Manisha rana

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