Haryana: प्राइवेट स्कूलों पर लग सकता है 1 लाख तक का जुर्माना, शिक्षा विभाग हुआ सख्त... देनी होगी ये जानकारी

punjabkesari.in Wednesday, Aug 05, 2026 - 02:30 PM (IST)

डेस्क: हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश स्तर की सीटों की घोषणा नहीं करने, दस्तावेज सत्यापन के दौरान पात्र आवेदनों को अस्वीकार करने तथा नियमों के उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को ऐसे विद्यालयों की सूची तैयार कर तत्काल निदेशालय भेजने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन विद्यालयों का एमआईएस पोर्टल बंद है, उनके मामलों का वर्गीकरण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, जिन निजी विद्यालयों की प्रवेश स्तर की मासिक फीस 6,000 रुपये तक है, उनके खिलाफ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्वयं कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे।  
 


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Content Writer

Isha

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