पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 1137 पेड़ों को काटने के खिलाफ उचित कार्यवाही के दिए आदेश

punjabkesari.in Tuesday, Jan 18, 2022 - 08:11 AM (IST)

चंडीगढ़ (धरणी) : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मोरनी-पंचकूला सड़क को चौड़ा करने के लिए 1137 पेड़ों को काटने के खिलाफ एक याचिका का निपटारा करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वो इस बाबत याची द्वारा  दिए गए मांग पत्र पर उचित निर्णय ले। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए हाई कोर्ट के वकील एच सी अरोड़ा ने जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया कि मोरनी पंचकूला मार्ग को चौड़ा करने के लिए 1137 पेड़, जिनमें लगभग 175 चीड़ के पेड़ शामिल हैं, और शेष खैर के पेड़ों को काटने/उखाड़ने का प्रस्ताव है। उक्त सड़क को चौड़ा करने का उद्देश्य केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है।याचिका के अनुसार निश्चित रूप से पेड़ों की अनावश्यक कटाई को रोका जा सकता है।। याचिका में मांग की गई है कि अनुसार मोरनी पंचकूला सड़क को चौड़ा करने की परियोजना की समीक्षा की जाए।

याचिका में बताया गया कि इस बात याची ने राज्य के मुख्य सचिव को एक मांग पत्र देकर इस पर विचार करने का आग्रह किया था और बताया गया था कि पानीपत में एक सड़क को चौड़ा करने के लिए जब पेड़ काटे जा रहे थे उस समय कोर्ट के आदेश पर उन पेड़ों को लोक निर्माण विभाग ने बचा लिया था । कोर्ट से आग्रह किया गया है कि इन पेड़ों में अधिकतर पेड़ 50 साल से पुराने है और अगर सरकार चाहे तो इन पेड़ को बचाया जा सकता है। याचिका में हरियाणा के मुख्य सचिव, सचिव, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) व केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को प्रतिवादी बनाया था। 

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Content Writer

Manisha rana

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