सावधान! रेलवे परिसर में थूकने पर हो सकती है सजा, कोरोना के बीच नए नियमों का ऐलान
punjabkesari.in Saturday, Oct 24, 2020 - 10:30 AM (IST)
फरीदाबाद (सुधीर राघव) : कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल होकर दिल्ली-मुम्बई रूट पर एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले रहा है इसी कड़ी में रेलवे ने त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी है। एक तरफ रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी कर रहा है। इसी क्रम में रेलवे ने त्योहारों में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं।
रेलवे ने साफ किया है कि फरीदाबाद सर्किल में आने वाले ओल्ड फरीदाबाद, न्यूटाउन फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल रेलवे स्टेशन पर मास्क नहीं पहनने, कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम तोडऩे पर यात्री को कैद की सजा भी हो सकती है।
रेलवे पुलिस फोर्स ने त्योहारी मौसम के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से नहीं पहनने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, लोगों से कहा गया है कि वे सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करें। आरपीएफ के दिशानिर्देशों के मुताबिक, अगर कोई यात्री व व्यक्ति संक्रमित होने की पुष्टि होने या टेस्ट रिपोर्ट लंबित रहने के दौरान रेलवे परिसर क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर हेल्थ टीम की ओर से यात्रा की मंजूरी नहीं दिए जाने पर भी ट्रेन में सवार होता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है।
इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी अपराध माना जाएगा। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में गंदगी फैलाते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, रेल प्रशासन की ओर से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जारी किसी दिशानिर्देश का पालन नहीं करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन के आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ाने वाली गतिविधियों से किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
इसलिए संबंधित व्यक्ति को रेल कानून की धारा-145, 153 और 154 के तहत सजा दी जा सकती है। रेल अधिनियम की धारा-145 (नशे में होना या उपद्रव करना) के तहत एक महीने तक की कैद हो सकत है। वहीं, धारा-153 (जानबूझ कर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत जुर्माना और पांच साल तक की कैद हो सकती है। धारा-154 (लापरवाही से सहयात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
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