4 साल की मासूम से की थी गंदी हरकत, अदालत ने सुनाई ये सजा
punjabkesari.in Friday, Jul 04, 2025 - 07:04 PM (IST)

गुड़गांव,(ब्यूरो) : 4 वर्षीया मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 5 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार पालम विहार पुलिस थाना पुलिस को 27 सितम्बर 2021 को 4 वर्षीय मासूम के परिजनों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि ओम विहार क्षेत्र के बच्चन सिंह ने मासूम के साथ अश्लील हरकत की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी बच्चन सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।