एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दोनों याचियों को मिलेगी इनामी राशि, HC ने जारी किए आदेश

punjabkesari.in Saturday, May 27, 2017 - 10:19 AM (IST)

बहादुरगढ़(प्रवीन धनखड़):हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने पर्वतारोही राजू सिंधु को 21 लाख की इनामी राशि देने का आदेश दिया है। राजू सिंधु को ये इनामी राशि साल 2011 में माउंट एवरेस्ट फतह करने की एवज में दी जाएगी। राजू के साथ ही पर्वतारोही जसबीर सिंह को भी 21 लाख की इनामी राशि देने के आदेश हुए हैं। राजू सिंधु बहादुरगढ़ का रहने वाला है। हाईकोर्ट के फैसले से राजू के परिवार में खुशी का माहौल है। 
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राजू की पत्नी इंदू सिंधु का कहना है कि हरियाणा सरकार ने ममता सौदा को एवरेस्ट फतह करने पर डी.एस.पी. बनाया और 21 लाख का एनाम भी दिया था। ममता के एक साल के बाद उनके पति राजू ने भी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया लेकिन सरकार ने न तो इनामी राशि दी और न ही डी.एस.पी. बनाया। उसके बाद ही वे हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट के फैसले से परिवार खुश है लेकिन डी.एस.पी. का पद हासिल करने के लिए फिर से कोर्ट की शरण भी ली जाएगी। 
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उल्लेखनीय है कि राजू सिंधू ने 21 मई 2011 को माउंट एवरेेस्ट पर तिरंगा फहराया था और उसके बाद 29 मई को एवरेस्ट हॉफ मैराथन भी जीती थी। जो एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा राजू माउंट कैमेट और माउंट अबी गमीन पर भी तिरंगा फहरा चुका है। राजू ने भारतीय वायुसेना में रहते हुए माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। माउंट एवरेस्ट विजेता को हरियाणा सरकार ने उसका सम्मान भी नहीं दिया जिसके बाद मामला कोर्ट में गया । उसके बाद सरकार ने राजू को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर लगा दिया और हाल फिलहाल राजू मधुबन में ट्रेनिंग ले रहा है। 
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दरअसल शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गलत हलफनामा देने पर खेल विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। बैंच को अधिकारियों ने बताया कि 21 लाख इनामी राशि देने की सरकार ने अपनी नीति 2013 में वापस ले ली थी। इसके बाद सरकार ने केवल 5 लाख रुपए देने की नीति तय की थी लेकिन जनवरी 2015 में सरकार ने यह नीति भी वापस ले ली थी। इस पर बैंच को यह भी बताया गया कि ममता सौदा ने एवरेस्ट पर चढ़ाई 2010 में की थी जबकि याचिकाकर्त्ता ने 2011 में लेकिन फिर भी नीति के तहत यह दोनों भी इनामी राशि के हकदार हैं। 


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