जींद का राजघराना विवादों में, धोखाधड़ी के मामले में रानी इंद्रजीत कौर अदालत में तलब...24 साल पुराना है मामला

punjabkesari.in Saturday, Jan 10, 2026 - 05:34 PM (IST)

जींद(अमनदीप पिलानिया): जींद की रानी इंद्रजीत कौर के खिलाफ धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने समन जारी कर दिए हैं। यह मामला एक ही प्लॉट को दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचने से संबंधित है, जो अब 24 वर्ष पुराना हो चुका है। इस घटना के उजागर होने से जींद के राजघराने विवादों में घिर गया है।मांडी कलां गांव के निवासी गोपी राम ने बताया कि उन्होंने 1 दिसंबर 2001 को रानी इंद्रजीत कौर से अमरहेड़ी गांव में स्थित 240 वर्ग गज का प्लॉट 33,600 रुपये में खरीदा था। रानी इंद्रजीत कौर ने इस सौदे के लिए इकरारनामा किया और आश्वासन दिया कि जल्द ही रजिस्ट्री करवा दी जाएगी। उन्होंने गोपी राम को कहा कि बिना किसी चिंता के वे वहां मकान बना सकते हैं और रह सकते हैं, क्योंकि वे राजा के परिवार से हैं और कोई धोखाधड़ी नहीं होगी।

गोपी राम ने उसी आधार पर वहां मकान बना लिया और परिवार सहित रहने लगे। लेकिन 2019 में रानी इंद्रजीत कौर ने कहा कि रजिस्ट्री करवानी है तो मूल इकरारनामा वापस लौटाएं और रजिस्ट्री खर्च के लिए अतिरिक्त 65 हजार रुपये दें। गोपी राम ने दोनों चीजें उन्हें सौंप दीं। 2 अगस्त 2019 को गोपी राम को पता चला कि उक्त 240 वर्ग गज में से 90 वर्ग गज का हिस्सा रानी इंद्रजीत कौर ने सुनीता (पत्नी राजेश) के नाम कर दिया है। जब गोपी राम ने इस बारे में रानी से सवाल किया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। 

बार-बार पूछने पर रानी इंद्रजीत कौर गाली-गलौज और मारपीट पर उतर आईं तथा धमकी दी कि यदि भविष्य में उनकी कोठी के आसपास भी दिखाई दिए तो जान से मरवा देंगी।इसके बाद 3 अगस्त 2019 को गोपी राम ने थाना सदर जींद में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मजबूरन गोपी राम ने वकील के माध्यम से जींद की अदालत में मुकदमा दायर किया।जींद अदालत में छह साल से अधिक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जसबीर की अदालत ने रानी इंद्रजीत कौर को दोषी मानते हुए उन्हें 29 मई को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी कर दिए हैं।गोपी राम ने कहा कि उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। भले ही इसमें काफी समय लगा हो, लेकिन आखिरकार जींद अदालत से उन्हें न्याय मिला है।
 


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Content Writer

Isha

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