खुशखबरी! मंत्रिमंडल ने मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में कॉन्ट्रैक्चुअल मैनपावर की नियुक्ति की दी मंजूरी

punjabkesari.in Thursday, Jun 27, 2024 - 09:33 PM (IST)

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023' को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

इस नीति से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डीसीआई) और भारतीय नर्सिंग परिषद (आईएनसी) जैसे केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित स्टाफिंग मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए इन संस्थानों में योग्य संकाय सदस्यों की तत्काल कमी को दूर करने में मदद‌ मिलेगी। संविदा के आधार पर कुशल पेशेवरों की भर्ती इस पहल का उद्देश्य हरियाणा की तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह की स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं को पूरा करना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023' को मंजूरी दी गई है। इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली वर्टिकल और हॉरिजोंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा। ये नीति रिक्तियों को तेजी से भरने, वर्तमान जरूरतों के आधार पर स्टाफिंग के स्तर को समायोजित करने और अल्पकालिक आधार पर विशेष विशेषज्ञ पेशेवरों को आकर्षित करने और केंद्रीय नियामक प्राधिकरणों के साथ अनुपालन बनाए रखने में मदद करेगी।

नीति के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसी तरह, नर्सिंग कॉलेजों के लिए प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, वाइस प्रिंसिपल-कम-प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इनकी नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर दो साल के लिए, जिसे 2 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है या नियमित नियुक्तियां होने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाएगी।  शिक्षण फैकल्टी के लिए आयु सीमा 70 वर्ष तक होगी। 

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Saurabh Pal

Related News

static