पंचकूला में नदी, नालों व नहरों के आसपास धारा 144 लागू, उल्लंघनकर्ता के खिलाफ होगी कार्रवाई
punjabkesari.in Sunday, Jul 09, 2023 - 09:49 PM (IST)

चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी) : पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिह के आदेशानुसार पंचकूला से लगती नदी, नालों के आसपास जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। नदियों, नालों और नहरों के आस पास धारा 144 लागू है।
पुलिस उपायुक्त नें बताया कि अचानक बरसात से घग्गर एंव अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। जिसके कारण जान व माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पंचकूला जिला में स्थित इन नदियों एवं सहायक नदियों के किनारे पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यक्रम एवं अनुष्ठान करने के साथ साथ उनके नहाने एवं नहरों के किनारें जाने की भी मनाही है।
इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आज कल ज्यादा तेज बारिश के कारण नदी, नालों का वेग बढ़ रहा है,जिस कारण नदी, नालों के पास जाना खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर पंचकूला पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक अनुष्ठान एवं कार्यक्रम करने पर नदी नालों के पास ना जाऐं।
इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त ने माता–पिताओं से अपील की है कि वे अपनें बच्चो का ध्यान रखें औऱ किसी नदी नाले की करीब ना जानें दें। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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