सिख समाज व गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
punjabkesari.in Wednesday, Sep 21, 2022 - 06:54 PM (IST)

कैथल(जयपाल): गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गणमान्य लोगों ने सराहना की है। बता दें कि सुदीप सुरजेवाला, एडवोकेट मनिंदर सिंह, साहब सिंह मर्दानखेड़ा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि आज बहुत खुशी की बात है। लंबे समय से हरियाणा गुरुद्वारों को लेकर अगल से सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाने की मांग को 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका को खारिज कर दी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है।
सिख समाज के लोगों ने रणदीप सिंह का आभार व्यक्त किया
उन लोगों ने बताया कि आज हम सभी यहां सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। क्योंकि जब साल 2000 में हरियाणा में अलग से कमेटी बनाने की मांग उठी और साल 2004 में जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने चुनाव करवाई तो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी अपने 11 उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था। जिनमें से 7 उम्मीदवार जीतकर आए थे। उन उम्मीदवारों सहित कमेटी का शिष्टमंडल तत्कालीन हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला से मिलकर उस समय कांग्रेस पार्टी को समर्थन इस शर्त पर देने को तैयार हुए थे कि उन्हें अपने 2004 विधानसभा चुनावी घोषणा पत्र में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की पहल रखनी होगी।
जिसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष भजन लाल से मिलकर इस निर्णय को विधानसभा घोषणा पत्र में शामिल करवाया। साल 2014 में खुद विधानसभा में बिल लाकर एचएसजीपीसी बनाने का एक्ट पास करवाया। लेकिन उस समय एचएसजीपीसी व हरभजन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को असंवैधानिक व अवैध घोषित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के पक्ष में देकर हरियाणा की जनता व सिख समाज को न्याय देने का काम किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्दी ही हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सभी गुरुद्वारों का काम सौंपा जाए।
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