यमुना में जहर डालने का आरोप लगाकर बुरे फंसे केजरीवाल, सोनीपत कोर्ट ने किया तलब

punjabkesari.in Wednesday, Jan 29, 2025 - 08:09 PM (IST)

डेस्कः यमुना के पानी में 'जहर' मिलाने का बयान देना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया। हरियाणा सरकार ने सोनीपत जिला अदालत की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गोयल कोर्ट में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 54 और बीएनएस की धारा 223, 353 और 356 के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत शिकायत दी गई। 

इस पर सोनीपत के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया है और 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। बता दें सोनीपत के राई से सिंचाई विभाग के अधिकारी आशीष कौशिक ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दायर की थी। 

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साथ में कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल अगली सुनवाई पर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोनीपत जिला अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दी थी। हरियाणा सरकार ने आरोप किया था कि केजरीवाल ने बिना सबूत के दावा किया था कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पहचान की है कि पानी में जहर मिलाया गया है। इस पर सरकार ने उस बयान के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की है और उनपर कार्रवाई की मांग की है। 

केजरीवाल ने घटिया राजनीति की हैः विपुल गोयल 

इस मामले को लेकर हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने यह जानकारी चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला है। हरियाणा पर इस प्रकार का आरोप लगाकर केजरीवाल ने घटिया राजनीति की है। हरियाणा सरकार ने कानूनी कार्रवाई कर दी है।  

अरविंद केजरीवाल का बयान

बता दें अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में दावा किया था कि भाजपा वाले हरियाणा में पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली भेज रहे हैं। अगर दिल्ली के लोग यह पानी पी लें, तो कई लोगों की मौत हो सकती है। क्या इससे घिनौनी हरकत कुछ और हो सकती है? दिल्ली में कई इलाकों में जल आपूर्ति प्रभावित होने के बाद यह विवाद और तेज हो गया है।

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Content Editor

Deepak Kumar

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