जेल में कैदियों के स्वास्थ्य पर भी रहेगी विशेष नजर : रणजीत सिंह

punjabkesari.in Thursday, Mar 26, 2020 - 08:55 AM (IST)

डेस्क : हरियाणा में भी कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर सतर्क कदम आगे बढ़ाते हुए जेल मंत्री रणजीत सिंह ने भी आज जेल में बंद कैदियों एवं बंदियों के लिए बड़े फैसले का ऐलान किया है। सिरसा में एक विशेष बातचीत के दौरान रणजीत सिंह ने जेल में कैदियों को 3 माह तक की सजा में माफी, 7 साल तक की सजा वाले कैदियों को 8 सप्ताह तक की पैरोल/फरलो और बंदियों को 60 दिन तक की जमानत देने के फैसले की जानकारी दी।

जेल मंत्री रणजीत सिंह की मानें तो 65 वर्ष से अधिक उम्र के कैदियों को पैरोल और फरलो का लाभ मिलेगा लेकिन विदेशी कैदियों को किसी भी तरह की छूट नहीं देने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार द्वारा महामारी घोषित किए जाने और भारत सरकार द्वारा भी उठाए जा रहे कदमों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को एक निर्देश जारी किया था जिसकी अनुपालना पर विचार-विमर्श के लिए 24 मार्च को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के जस्टिस राजीव शर्मा की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन और हरियाणा जेल विभाग के महानिदेशक के. सेलवराज ने हिस्सा लिया। बैठक में चर्चा कर फैसला लिया गया है कि जो कैदी पहले से ही पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर हैं उनकी 4 सप्ताह की विशेष पैरोल बढ़ाई जाएगी। इसी के संदर्भ में जेल मंत्री ने हरियाणा की जेल में बंद कैदियों एवं बंदियों के लिए यह निर्णय लिए हैं।


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Isha

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