हरियाणा में Stilt+4 फ्लोर नीति पर फिर लगा ब्रेक, नक्शे पास करने पर रोक...ऑनलाइन पोर्टल बंद!
punjabkesari.in Wednesday, Jul 22, 2026 - 08:51 PM (IST)
चंडीगढ़(चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा सरकार ने आगामी आदेशों तक राज्य में स्टिल्ट-प्लस-फोर (एस+4) फ्लोर पॉलिसी के तहत नक्शे पास करने पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार को इस संबंध में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जानकारी दी है। हाईकोर्ट में एस+4 के संबंध में कई याचिकाओं की सुनवाई चल रही है।
यह आदेश सीनियर टाउन प्लानर विजेंद्र सिंह ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की ओर से जारी किया था। इसमें बताया गया है कि मंज़ूरियों का सस्पेंशन अगले आदेश तक लागू रहेगा। 21 जुलाई के एक मेमोरेंडम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एम.डी. और अर्बन लोकल बॉडीज के निदेशक को एस+4 फ्लोर वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स से जुड़ी सभी आगे की मंजूरियों को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है।
मेमोरेंडम में कहा गया है कि रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर एस+4 फ्लोर्स के संबंध में आगे की सभी मंज़ूरियों को बिल्डिंग प्लान्स/सेल्फ-सर्टिफिकेशन के ऑनलाइन अप्रूवल से जुड़े अलग-अलग कामों/तरीकों के कारण रोक दिया गया है, जो अभी फाइनल हो रहे हैं।
मेमोरेंडम की कॉपी सर्कल ऑफिस के सभी सीनियर टाउन प्लानर्स और फील्ड ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर्स को भी भेज दी गई हैं। डिपार्टमेंट ने आगे निर्देश दिया है कि एस+4 फ्लोर पॉलिसी के तहत हर प्लॉट या कंस्ट्रक्शन में 18 लोगों की डेंसिटी वाले किसी भी लेआउट प्लान, ज़ोनिंग प्लान या सर्विस प्लान एस्टीमेट को अगले ऑर्डर तक मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए। विभाग के आईटी विंग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह डेडिकेटेड एस+4 पोर्टल और हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम, दोनों पर एस+4 फ्लोर बिल्डिंग के लिए मंज़ूरी मांगने वाले एप्लीकेशन जमा करने को तुरंत बंद कर दे।