हरियाणा में अब मनमर्जी से नहीं होंगे शिक्षकों के तबादले, HC ने सरकार को दी छूट... पर लगा दी ''ये'' बड़ी शर्त!
punjabkesari.in Thursday, Jun 04, 2026 - 03:57 PM (IST)
चंडीगढ़: हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी कैडर परिवर्तन नीति को लेकर चल रहे विवाद के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नई और उपयुक्त नीति बनाने की छूट दे दी है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया है कि नई नीति तैयार करते समय शिक्षकों द्वारा उठाई गई सभी कानूनी और व्यावहारिक आपत्तियों, विशेष रूप से भेदभाव, वरिष्ठता और सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों द्वारा दायरस्थानांतरण व्यवस्था से जुड़ी हुई है। याचिकाकर्ता शिक्षकों का कहना था कि इस नीति के तहत तबादलों के दौरान शिक्षकों को एक से दूसरे कैडर में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी की सुरक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावनाएं और सेवा शर्तें प्रभावित हो सकती हैं। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया था कि नीति के कुछ प्रविधान मनमाने हैं और इनके कारण असमानता तथा संभावित लैंगिक भेदभाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
इसके अलावा नीति के क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह तथ्य भी आया कि इसी प्रकार की चुनौती माडल ट्रांसफर पालिसी के संबंध में पहले भी दी गई थी, जिस पर मई 2026 में हाई कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुका है।