दलित परिवारों से मारपीट का मामला: 11 साल बाद 35 को हुई सजा

punjabkesari.in Saturday, Feb 02, 2019 - 08:19 PM (IST)

हिसार (विनोद सैनी): पेटवाड़ में 11 साल पहले दलित समुदाय के घरों में तोड़फोड़ कर मारपीट करने के मामले में हिसार अदालत ने 35 लोगों को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने आज ही सभी आरोपियों की जमानत की भी अर्जी मंजूर कर ली है। बता दें कि  अदालत में चले अभियोजन के अनुसार नारनौंद निवासी सूरत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि गांव के लोगों ने उनके मकान में तोड़फोड़ कर उसके साथ मारपीट की थी और घरों को आग लगा दी थी।

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जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी लेकिन उस दौरान पुलिस पर भी हमला कर गाडियों में तोड़फोड़ की गई थी। जिस मामले में  पुलिस ने एससीएसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में 36 आरोपी बनाए थे जिसमें एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। वहीं पुलिस द्वारा दर्ज एससीएसटी एक्ट मुकदमा में आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।


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Deepak Paul

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