फतेहाबाद के चर्चित गोस्वामी हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला, 3 दोषियों को अंतिम सांस तक कैद...

punjabkesari.in Tuesday, May 12, 2026 - 02:23 PM (IST)

फतेहाबाद : शहर के चर्चित योगेश गोस्वामी हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने हत्या के मामले में दोषी पाए गए पिता व उसके 2 पुत्रों को उम्रकैद व प्रत्येक को 16,500 रुपए की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में विनोद उर्फ विनोदी, उसके पुत्र अरुण उर्फ काकू व गुलशन उर्फ कन्नू शामिल हैं। विनोद की माता धन्नत की अदालती कार्रवाई दौरान मृत्यु हो गई थी।

बता दें कि 23 मई, 2022 की रात को रामनिवास मोहल्ला खूनी वारदात हुई थी। मृतक योगेश गोस्वामी के भाई नवीन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने 24 मई, 2022 को केस दर्ज किया था। नवीन ने पुलिस को बताया था कि उनके भतीजे सिद्धार्थ के साथ आरोपियों ने बाजार से घर लौटते समय झगड़ा किया था। जब योगेश, उनकी पत्नी पूनम और सिद्धार्थ उलाहना देने आरोपियों के घर जा रहे थे तो गली में ही दोषियों ने उन्हें घेर लिया। 

दोषियों ने लाठियों और धारदार हथियार से परिवार पर हमला किया। इस दौरान योगेश पर चाकू से कई वार किए गए जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उसकी भाभी पूनम व भतीजे सिद्धांत को भी चोटे मारी गई थीं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पुलिस द्वारा पेश किए साक्ष्यों के आधार पर विनोद, उसके पुत्र अरुण व गुलशन को हत्या व अन्य धाराओं तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था।   

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Content Editor

Krishan Rana

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