नकली खाद-बीज बेचने वालों की अब खैर नहीं, कृषि मंत्री ने कहा- होगी सख्त कार्रवाई
punjabkesari.in Friday, Mar 21, 2025 - 08:03 PM (IST)

करनाल : करनाल के घरौंडा पहुंचे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाये जाने पर कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। लेकिन रास्ता ब्लॉक करने का अधिकार किसी का नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि जिस एरिया में ज्यादा प्रदर्शन होंगे वो एरिया ज्यादा पिछड़ेगा। अब पंजाब को भी इस प्रदर्शन से काफी नुकसान हुआ है।
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा हम यही बार-बार कहते थे जिस तरह से हरियाणा में 24 फसलों पर MSP दी जा रही है, वैसे ही पंजाब सरकार भी दे तो प्रदर्शन कम होंगें। पंजाब को प्रदर्शन से नुकसान के बाद काफी लेट निर्णय लिया गया है। वहीं डोंकी रूट से विदेश भेजने वालों पर राणा ने कहा कि सरकार उनके खिलाफ कानून लेकर आ रही है, जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा।
नकली बीज बेचने पर होगी कार्रवाई
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा विधानसभा में दो विधेयक पास कर दिये गए हैं। जिनमें ये संशोधित है कि अगर कोई कंपनी या उत्पादक द्वारा नकली बीज बेचा जाता है तो उसके लिए वहां काम करने वाले जिम्मेदार होंगे। पहली बार नकली बीज पकड़ा तो एक से दो वर्ष तक की सजा और एक से तीन लाख तक जुर्माना होगा। दोबारा 2 से 3 वर्ष तक की सजा और 3 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा तो उसे 8 माह से 1 साल तक कैद व 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। दोबारा अपराध करने पर 1 वर्ष तक की सजा व 2 लाख रु. जुर्माना होगा।
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