छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में प्रिंसीपल सहित चार अध्यापक निलंबित
punjabkesari.in Thursday, Jul 16, 2026 - 09:36 PM (IST)
गुड़गांव, (ब्यूरो): जैकबपुरा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। विभाग ने स्कूल के प्रिंसीपल सहित चार अध्यापकों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए टीचरों में स्कूल की इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के सदस्य हैं।
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हरियाणा शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-5 के तहत करते हुए प्रिंसीपल सुशील कुमार सहित पीजीटी मीनाक्षी, भावना और नीलम शौकीन को निलंबित किया है। हरियाणा शिक्षा विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर तुरंत प्रभाव से यह कार्रवाई की है। अधिकारियों की मानें तो प्रारंभिक तौर की जांच के दौरान सामने आया कि 27 छात्राओं ने साइंस टीचर प्रवीण राठी पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन को दी थी, लेकिन इन शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। इसे अधिकारियों ने बड़ी लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की है।
आपको बता दें कि पिछले दिनों जैबकपुरा स्थित राजकीय कन्या विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल के साइंस टीचर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन को दी थी, लेकिन शिकायत के बाद भी स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद छात्राओं ने सामूहिक रूप से पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग सहित महिला एवं बाल कल्याण कमेटी सहित महिला आयोग की तरफ से जिला स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई थी। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि छात्राओं की शिकायत को स्कूल प्रबंधन ने गंभीरता से नहीं लिया। इसकी जानकारी न तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभिभावकों को दी गई और नही आला अधिकारियों अथवा संबंधित विभाग को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों ने प्रिंसीपल सहित चार अध्यापकों को निलंबित करते हुए उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सिरसा में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं। निंलबित रहने के दौरान इन सभी को सिरसा कार्यालय में ही अपनी हाजिरी लगानी होगी। हालांकि निलंबन अवधि के दौरान उन्हें सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता रहेगा। इसके साथ ही विभाग ने चारों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दिए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अगले सात दिन में मामले की विस्तृत जांच कर इसकी चार्जशीट उनके समक्ष दाखिल करें ताकि हरियाणा सिविल सेवा नियम-7 के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच करते हुए छात्राओं के बयान दर्ज कराने के साथ ही जांच को आगे बढ़ाया हुआ है। मामले में आरोपी टीचर को 5 जून को ही विभाग ने निलंबित कर दिया था।