पार्टी में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग, अदालत ने दो साल की कठोर सजा

punjabkesari.in Tuesday, Mar 19, 2024 - 07:40 PM (IST)

गुड़गांव, (ब्यूरो): साल 2020 में सेक्टर-40 थाना एरिया में लोहड़ी की पार्टी के दौरान एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर तीन लोगों को घायल करने के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में दो अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, एक नाबालिग का मामला जेजे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। 

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पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-40 के रहने वाले अजय वत्स ने बताया कि उनके घर पर लोहड़ी की पार्टी थी जिसमें रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में एक कोने पर ड्रिंक की टेबल लगाई हुई थी।रात करीब 11 बजे स्कॉर्पियो में पांच युवक आए और उनके घर पर चल रही पार्टी में शामिल हो गए। जब उनसे पूछताछ की गई तो एक युवक शराब की बोतल को उपर नीचे करने लगा जिस पर उनके भाई ने युवक को पकड़ लिया। इस पर युवक के साथियों ने उसे बचाने के लिए फायरिंग की जो गोली अजय वत्स को लगी। इसके बाद जब रिश्तेदारों का ध्यान उनकी तरफ गया तो आरोपियों ने बचने के लिए अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसमें कार्यक्रम में शामिल सेक्टर-47 निवासी पवन और साउथ सिटी निवासी विनीत चोपड़ा को गोली लगी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सभी घायलों को रिश्तेदारों ने अस्पताल में भर्ती कराया जहां से पुलिस को सूचना दी गई। 

 

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 जनवरी को सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश के रहने वाले जयनारायण को गुरुग्राम के सेक्टर-22 से गिरफ्तार कर लिया। मामले में 20 जनवरी को अमन उर्फ सुखा को काबू कर अवैध हथियार बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया। मामले में दो अन्य आरोपी अजीत उर्फ मोटा और राहुल उर्फ अजीत उर्फ यूवी को की पहचान हुई, जिन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला अदालत में चला। जहां अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर अजीत उर्फ मोटा और जयनारायण को सजा सुनाई है जबकि दो को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं, नाबालिग का मामला जेजे बोर्ड में ट्रांसफर किया गया है। 


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Content Editor

Pawan Kumar Sethi

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